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गांजा परिवहन के दो दाेषियों को सजा

डिंडोरी, 28 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले की एक अदालत ने गांजा परिवहन करने के दो दोषियों को आज पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
नारकोटिक्स एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने जीवन यादव और मनमोहन यादव को दोषी पाए जाने पर पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50 -50 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार 29 मार्च 2018 को थाना करंजिया की पुलिस ने मुख्य मार्ग पर एक बाइक पर सवार दोनों आरोपियों जीवन यादव और मनमोहन यादव के कब्जे से एक झोले में 4 किलो 340 ग्राम गांजा जब्त किया था। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
सं बघेल
वार्ता
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