राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 21 2019 7:57PM चिटफंड कंपनी की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेशधमतरी, 21 जनवरी (वार्ता) निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ के धमतरी जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सी.आर.प्रसन्ना ने माईक्रो फायनेंस लिमिटेड कंपनी की रायपुर जिले की तहसील अभनपुर के ग्राम खिलोरा में स्थित जमीनों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत् उपरोक्त ग्राम में स्थित भूमि के कई खसरा नंबर समेत अनेक भूमि एवं धमतरी जिले की धमतरी तहसील के ग्राम डोमा में स्थित भूमि को छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत् कुर्क किया गया है। इसके अलावा उक्त कंपनी के नाम से स्थानीय रिसाईपारा पश्चिम वार्ड क्रमांक 16 तथा रायपुर स्थित सेन्ट्रल कोऑपरेटिव्ह बैंक के पीछे सिविल स्टेशन फोकट पारा ब्लॉक नंबर 09 में भूमि स्वामी हक की भूमि को उक्त अधिनियम के तहत् कुर्क करने का आदेश दिया गया है। संबंधित तहसीलदार को इसके कुर्की आदेश का निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया है।सं नागवार्ता