भारतPosted at: Nov 15 2019 6:19PM चिदंबरम की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
नयी दिल्ली, 15 नवंबर (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े अनियमितता मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले की सुनवाई के बाद इस दिग्गज राजनेता की जमानत याचिका खारिज की।
गौरतलब है कि एक विशेष अदालत ने इसी मामले में श्री चिदंबरम को 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से मई 2017 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक श्री चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी राशि हासिल करने में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी काे लेकर अनियमितता बरती गयी थी।
सीबीआई ने श्री चिदंबरम को नयी दिल्ली में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
संजय.श्रवण
जारी.वार्ता