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चालक हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

हल्द्वानी 18 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी की एक अदालत ने वाहन चालक की हत्या कर वाहन लूट ले जाने के मामले में शामिल तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए शनिवार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
हल्द्वानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अरविंद कुमार ने आरोपी राजेन्द्र सिंह बिष्ट उर्फ राजू नेपाली,कमल सिंह गोधियाल और जितेन्द्र सिंह को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत कठोर आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
सहायक जिला सरकारी वकील घनश्याम पंत ने बताया कि मृतक महेश बिष्ट वाहन मालिक दीप चन्द्र तिवारी की इंडिका कार चलाता था। दिनांक 14 अक्टूबर 2011 को तीनों आरोपी वाहन बुक करके हरिद्वार को गये और वापसी में उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में वाहन चालक महेश की हत्या कर वाहन लेकर फरार हो गये।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर वाहन चालक के शव की बरामदगी नजीबाबाद से जबकि वाहन को उधमसिंह नगर जिले के जसपुर से बरामद किया गया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह पेश किये। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
सं.संजय
वार्ता
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