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छोटा राजन, पांच अन्य को हत्या के प्रयास में सजा सुनायी

मुंबई 20 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की विशेष अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2012 में एक होटल व्यवसायी की हत्या के प्रयास के मामले में कुख्यात राजेन्द्र निखलजे उर्फ छोटा राजन और उसके पांच अन्य साथियों को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने अपराधियों को भारतीय दंड संहिता और मकोका के तहत हत्या के प्रयास और आपराधिक षडयंत्र का दोषी मानते हुए आठ वर्ष की सजा सुनायी और इसके अलावा पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
राजन को अक्टूबर 2015 में मलेशिया से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया था और वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अन्य अपराधियों में तलविंदर सिंह, सेल्विन डेनियल, नित्यानंद नायक, दिलीप उपाध्याय और रोहित थांगप्पन जोसेफ उर्फ सतीश कालिया शामिल हैं।
पीड़ित अक्टूबर 2012 को बी. आर. शेट्टी अपने दोस्त से मिलने के लिए अंधेरी के एक होटल में गये थे तब उन पर गोलियां चलायी गयी थी। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि छोटा राजन ने शेट्टी को मारने की सुपारी सतीश कालिया को दी थी।
सतीश कालिया जून 2011 में मुंबई के पत्रकार जे. एन. डे की हत्या के मामले में पुलिस की हिरासत में था। सतीश ने अपने साथी सिंह और उपध्याय को यह काम सौंपा था।
नायक और डेनियल शेट्टी की पूरी जानकारी कालिया को दे रहे थे। तीन अक्टूबर 2012 को जब शेट्टी अंधेरी स्थित अपने कार्यालय से मालाड़ स्थित घर के लिए रवाना हुए तब तलविंदर और दिलीप ने मोटरसाइकिल से शेट्टी की कार का पीछा किया और ओशीविरा के पास पहुंचने पर लगभग रात पौने दस बजे दिलीप ने शेट्टी पर गोली चला दी। शेट्टी के हाथ अौर कंधे में गोली लगी लेकिन वह अपनी कार चलाते हुए ओशीविरा पुलिस थाने पहुंच गये जहां से उन्हें इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया।
जांच के बाद पुलिस ने कहा कि शेट्टी पर हमला पूर्व नियोजित और आपराधिक षडयंत्र के तहत छोटा राजन ने कराया था। तलविंदर और दिलीप ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इस मामले में 1300 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया था।
त्रिपाठी, उप्रेती
वार्ता
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