राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jan 26 2022 6:37PM छापेमारी : मजीठिया ने सरकार पर लगाया उच्च न्यायालय निर्देशों के उल्लंघन का आरोप
चंडीगढ़, 26 जनवरी (वार्ता) अपने आवासों पर पुलिस की छापेमारी को लेकर शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज भारतीय निर्वाचन आयोग से पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की।
ड्रग्स मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने परसों (सोमवार को) श्री मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कल सुबह पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। उच्च न्यायालय ने कल दिये आदेश में श्री मजीठिया की गिरफ्तारी पर तीन दिन की रोक लगाई ताकि वह उच्चतम न्यायालय जा सकें।
श्री मजीठिया ने आज आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके घर छापेमारी कर औेर पारिवारिक सदस्यों को प्रताड़ित कर उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है क्योंकि अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया था।
इसीके साथ उन्होंने पूर्व पुलिस महानिदेशक के उस ऑडियो टेप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच करवाने की मांग की जिसमें श्री चट्टोपाध्याय कथित रूप से यह कहते सुनाई देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का नतीजा प्रधानमंत्री पर हमले के रूप में हो सकता था।
श्री मजीठिया ने आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं और इसलिए पुलिस को उनके आवासों पर छापेमारी में लगाया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह छापेमारी सुखपाल सिंह खेहरा, सिद्धू मूसेवाला औैर लोेक इंसाफ पार्टी नेता सिमरनजीत सिंह बैंस के खिलाफ नहीं की गई जबकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके थे। इसी तरह भूपिंदर हनी (मुख्यमंत्री के भांजे) के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि ईडी ने उनके यहां से दस करोड़ की रकम बरामद की है।
श्री मजीठिया ने जगदीश भोला ड्रग्स केस में एक घोषित अपराधी से श्री चट्टोपाध्याय की टेप पर भी कोई कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया और एनआईए जांच की मांग दोहराई।
उन्होंने कहा कि वह सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के बारे में लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं।
सं महेश विजय
वार्ता