राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Apr 19 2021 9:17PM छत्तीसगढ़ में बैंकों को 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खुलने की अनुमतिरायपुर 19 अप्रैल(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने लाकडाउन के दौरान बैंकों को 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खुलने की अनुमति शर्तों के साथ दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि ज़िला कलेक्टरों को निर्देशित किया हैं कि बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है। वे केवल सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सीमित घंटों के लिए काम कर सकते हैं।बैंक आदेश द्वारा विशेष रूप से अनुमत कार्यों के अलावा कोई भी सामान्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बैंकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करना चाहिए, और यदि संभव हो तो उन्हें दैनिक आधार पर रोटेट किया जाना चाहिए। रुग्ण और गर्भवती कर्मचारियों को बैंकों द्वारा सक्रिय ड्यूटी से छूट दी जा सकती है। बैंकों को इस दौरान चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा संबंधित लेनदेन, पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी संबंधित लेनदेन, पीडीएस लेनदेन, उद्योग,व्यवसाय लेनदेन और उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता तरल ऑक्सीजन उत्पादक को लेनदेन की अनुमति दी जा सकती है।साहूवार्ता