Thursday, Apr 25 2024 | Time 17:52 Hrs(IST)
image
राज्य » राजस्थान


छबड़ा एवं कालीसिंध विद्युत गृहों का विनिवेश नहीं करने के प्रस्ताव का अनुमोदन

जयपुर 26 जून (वार्ता) राजस्थान में छबड़ा और कालीसिंध तापीय विद्युत गृह की परिचालन कार्य क्षमता और वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के कारण इन दोनों पावर स्टेशनों का विनिवेश नहीं किया जायेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इनके विनिवेश का निर्णय लिया था।
बैठक में मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया जाएगा। इससे विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी तथा बेहतर क्रियान्वयन सम्भव होगा।
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 में संशोधन को मंजूरी दी है। जिससे चुनाव ड्यूटी में लगे किसी कार्मिक की हादसे में सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है।
इसके साथ ही सामान्य परिस्थिति में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक की दुर्घटना में स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में स्थायी विकलांगता होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की है। बैठक में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक में कैबिनेट ने राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की 31 मार्च, 2016 तक की सम्पत्तियों को एक रूपए की टोकन राशि पर रूडसिको को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि आरयूआईडीपी का विलय एक अप्रेल, 2016 को रूडसिको में किया गया था।
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में शहीद कमांडेंट जितेन्द्र सिंह तथा शहीद नायब सूबेदार आराम सिंह गुर्जर एवं नक्सलियों के विरूद्ध कार्रवाई में शहीद होशियार सिंह यादव के परिजनों को उनके विकल्प के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल का आवास आवंटित करने के निर्णय को मंजूरी दी है।
मंत्रिमण्डल ने बैठक में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापक विधेयक के रूप में विधानसभा में पुन:स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
रामसिंह
वार्ता
image