भारतPosted at: Jan 23 2019 3:55PM जीएसटी राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण को कैबिनेट की मंजूरी
नयी दिल्ली, 23 जनवरी (वार्ता) सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्यों के बीच होने वाले विवाद के निपटान के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की राष्ट्रीय पीठ को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। विधि एवं न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि इस राष्ट्रीय पीठ में अध्यक्ष के साथ ही एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) होगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ के गठन पर 92.50 लाख रुपये की लागत आयेगी जबकि इस पर वार्षिक व्यय 6.86 करोड़ रुपये होगा।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी के तहत राज्य के भीतर होने वाले विवाद के निपटान के लिए अभी व्यवस्था है और अब दो या अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों के समाधान के उद्देश्य से जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ बनाने को मंजूरी दी गयी है। जीएसटी परिषद ने इसके गठन की सिफारिश की थी।
शेखर सत्या
वार्ता