राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 20 2018 7:52PM जाति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी पर जवाब तलबप्रयागराज,20 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स (महिला) पद पर चयनित याची को एसटी जाति प्रमाणपत्र जारी करने में देरी मामले में राज्य सरकार ने एक माह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति भारती सपू्र तथा न्यायर्मूिर्त जयंत बनर्जी की खण्डपीठ ने बलिया की श्रीमती भारती कुमारी की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका पर अधिवक्ता वी.के.चंदेल एवं मयंक चंदेल ने बहस की। याची का कहना है कि वह आयोग की स्टाफ नर्स परीक्षा में चयनित हुई है। दस्तावेज सत्यापन में छह माह के भीतर जारी जाति प्रमाण पत्र पेश करने को कहा गया। याची को बेल्थरा रोड बलिया के तहसीलदार ने 24 दिसम्बर 2012 को जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके बाद उसकी शादी हो गयी तो सैदपुर गाजीपुर के तहसीलदार ने भी जाति प्रमाणपत्र जारी किया है। 13 सितम्बर 2018 को जारी इस प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कहा गया कि पैतृक आवास का जाति प्रमाणपत्र पेश करे। याची ने तहसीलदार बेल्थरा रोड को अर्जी दी है। लेखपाल की पक्ष में रिपोर्ट होने के बावजूद तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। याची का कहना है कि प्रमाणपत्र न पेश होने से चयन निरस्त हो सकता है। तहसीलदार ने दूसरे कई अन्य लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया है।सं दिनेश त्यागीवार्ता