जौनपुर, 21 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले दीपावली एवं अन्य पर्वो के अलावा अयोध्या प्रकरण में 17 नवम्बर के पहले आने वाले निर्णय के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी जो 30 नवम्बर तक जारी रहेगी।
अपर जिलाधिकारी ( वित्त एवं राजस्व ) आर. पी. मिश्रा ने बताया कि इस धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं डाला छठ का त्यौहार 25 अक्टूबर से आरंभ होकर दो नवम्बर तक मनाया जाएगा । उसके बाद अयोध्या प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 17 नवंबर के पहले आने की संभावना है । ऐसे में कुछ स्वार्थी एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सद्भाव बिगाड़ कर शांति बाधित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसे देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना क्षेत्रों के तहत जाब्ता फौजदारी की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 30 नवम्बर तक लागू रहेगी । उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले को धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा ।
सं त्यागी
वार्ता