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जेनरिक दवाओं के संबंध में दायर समीक्षा याचिका खारिज

जेनरिक दवाओं के संबंध में दायर समीक्षा याचिका खारिज

नैनीताल 16 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) देहरादून को झटका देते हुए इसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने जेनरिक दवाइयों को लिखने के मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ ने आईएमए की ओर से न्यायालय में दायर की गयी समीक्षा याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद इसे खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अतुल कुमार बसंल ने शनिवार को बताया कि आईएमए ने उच्च न्यायालय के पिछले साल 14 अगस्त को जारी किये गये आदेश को चुनौती दी थी। एसोसिएशन की ओर से न्यायालय से पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चिकित्सकों को केवल जेनरिक दवाइयां लिखने के लिये प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही मरीजों के नैदानिक परीक्षणों पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए।

श्री बसंल ने कहा कि कोर्ट ने वर्ष 2016 में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद पिछले साल अगस्त में आदेश जारी किया था कि चिकित्सक मरीजों के उपयोग के लिये बाजार में उपलब्ध जेनरिक दवाइयां ही लिखें। न्यायालय ने यह भी कहा था कि मरीजों के अनावश्यक नैदानिक परीक्षणों पर भी रोक लगनी चाहिए। मरीजों के आवश्यक नैदानिक परीक्षण (जांच) ही किये जाने चाहिए।

 

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