Saturday, Apr 20 2024 | Time 07:26 Hrs(IST)
image
भारत


जमाखोरी पर कोई ढिलाई नहीं बरतें राज्य, केंद्र

जमाखोरी पर कोई ढिलाई नहीं बरतें राज्य, केंद्र

नई दिल्ली 19 अप्रैल ( वार्ता) केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जमाखोरों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरतने पर जोर दिया, जिससे महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू या लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाई रखी सके।

इस संबंध में सोमवार को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ राज्य की विभिन्न मंडियों में आवश्यक वस्तुओं की आमद के साथ मूल्य का विवरण भी साझा किया गया।

इसके अलावा, यह भी चर्चा की गई कि खाद्य पदार्थों, दवाओं, स्वच्छता उत्पादों और आवश्यक सेवाओं सहित आवश्यक आपूर्तियों की कीमत न बढ़े और वे उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें। मांग और आपूर्ति असंतुलन की स्थिति से बचने के क्रम में प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य और संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल बनाए जा सकते हैं। राज्य हड़बड़ी में आवश्यक वस्तुओं की भारी खरीद की स्थिति से बचने के लिए प्रचार और जागरूकता गतिविधियों का संचालन भी कर सकते हैं।

बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों के प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बेईमान व्यापारियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि पर नियंत्रण करने और उसे राज्यों को सौंपने का अधिकार देती है।

कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत, समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधा पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की देखरेख उपभोक्ता मामलों का विभाग करता है। ये दोनों अधिनियम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों व जमाखोरों द्वारा शोषण से बचाने के क्रम में लागू किए गए थे।

अरुण.संजय

वार्ता

More News
पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

19 Apr 2024 | 9:31 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) भारत की अट्ठारहवीं लोक सभा के चुनावों के पहले चरण में शुक्रवार को 102 सीटों के लिये हुये मतदान में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

see more..
चुनाव के दौरान ‘यात्राओं’ की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव के दौरान ‘यात्राओं’ की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट

19 Apr 2024 | 8:20 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के दौरान किसी भी सभा पर रोक लगाने के व्यापक आदेश जारी किये जाने पर शुक्रवार को आश्चर्य व्यक्त किया और सक्षम अधिकारियों को मौजूदा आम चुनावों के दौरान 'यात्राएं' आयोजित करने की अनुमति के लिए किसी भी व्यक्ति की ओर से की गयी याचिका पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

see more..
पहले चरण के चुनाव में 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

पहले चरण के चुनाव में 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

19 Apr 2024 | 8:16 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 102 निर्वाचन क्षेत्रों के लिये शुक्रवार को 60 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

see more..
image