नयी दिल्ली, 30 नवंबर ( वार्ता ) सरकार ने कहा है जम्मू -कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद ' प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015' के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए 1,678 कश्मीरी प्रवासी वापस कश्मीर लौट आए हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार को एक अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने प्रवासी हिंदुओं की पुश्तैनी संपत्तियों को वापस दिलाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 150 आवेदकों को उनकी भूमि वापस दिलाई गयी है।
उन्होंने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों की शिकायतों के समाधान करने के लिए जम्मू -कश्मीर सरकार ने इसी वर्ष सितंबर में एक पोर्टल भी शुरू किया है।
श्री राय ने अपने जवाब में कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, संरक्षण और संकट बिक्री पर संयम) अधिनियम, 1997 के तहत, जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट कश्मीरी प्रवासियों की अचल संपत्तियों के कानूनी संरक्षक हैं, जो स्वत: कार्रवाई करते हैं। अतिक्रमण के मामलों में बेदखली की कार्यवाही के संबंध में संपत्ति की संरक्षा और सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार प्राप्त है। प्रवासी ऐसे मामलों में उनसे अनुरोध कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि जम्मू- कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त 2019 को सरकार ने निरस्त कर दिया था। राज्य को भी दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।
प्रणव जितेन्द्र
वार्ता