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जयपुर में अध्यादेश उल्लंघन पर तीन लाख का जुर्माना वसूला

जयपुर 19 अप्रेल (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पिछले 24 घंटो के दौरान 2490 मामलों में कार्यवाही करते हुये तीन लाख 32 हजार सात सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर छह वाहनों पर कार्यवाही की गई।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 186 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा 93 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर चार कार्यवाही कर दो हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा थूकने पर इस दौरान 77 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 15 हजार चार सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 2223 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही दो लाख 22 हजार तीन सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 38 हजार 596 मामलों में कार्यवाही की गयी तथा तीन करोड़ सात लाख दो हजार दो सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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