जयपुर, 31 मार्च (वार्ता) राजस्थान में जयपुर के रामगंज क्षेत्र में कोरोना वायरस के अब तक 10 पोजिटिव मामले मिलने के बाद मंगलवार को इस कर्फ्यू्ग्रस्त क्षेत्र को शाम छह बजे के बाद सीज कर दिया गया, जबकि जयपुर में लॉकडाउन और धारा 144 की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके तहत इस क्षेत्र में आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। यहां के निवासी फिलहाल अगले आदेश तक यहीं रहेंगे। अनिवार्य सेवाओं से जुड़े चिकित्साकर्मी, जिला प्रशासन, नगर निगम कर्मी ही परकोटे से बाहर आ सकेंगे। आवश्यक सेवाओं के तहत आने वालों को अलग से पास दिया जायेगा। चारदीवारी क्षेत्र से बाहर जाने वाले हर वाहन को सेनेटाइज किया जायेगा।
उधर पुलिस के आधिकारिक सू्त्रों ने बताया कि जयपुर शहर में पलायन करके अन्य जिलों एवं राज्यों से आ रहे दिहाड़ी मजदूरों के ठहरने एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 45 शेल्टर होम स्थापित किये गये हैं। इनमें पलायन करके आ रहे 2115 मजदूरों कों ठहराया गया हैं। शेल्टर होम पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाकर निरंतर गश्त एवं निगरानी की जा रही है, जिससे लोगों का पलायन रोका जा सकें।
जयपुर के परकोटा क्षेत्र में कर्फ्यू से प्रभावित सम्पूर्ण क्षेत्र में फ्लैग मार्च और क्षेत्र को सेनेटाईज किया गया। कर्फ्यू से प्रभावित सम्पूर्ण क्षेंत्र में आवश्यक सामग्री जैसे दूध, सब्जी व खादय सामग्री का वितरण ई-रिक्शा के माध्यम किया जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री का वितरण दूध, सब्जियां, राशन और दवाईयाँ घर-घर पहुंचायी जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर पर 303 वाहन जब्त किये गये। इनमें दो पहिया 227 एवं अन्य 76 वाहन हैं। अब तक कुल 3,154 दुपहिया एवं चौपहिया वाहन जब्त किये गये हैं। मंगलवार को धारा 144 का उल्लघंन करने पर छह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। अब 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
उधर सूत्रों ने बताया कि मकान मालिकों एवं कारखाना मालिकों द्वारा किरायेदारों और मजदूरों को भ्रमित करके उनके गांव या राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे मकान मालिकों कारखाना मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
सुनील
वार्ता