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झारखंड डीजीपी विवाद : सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित

झारखंड डीजीपी विवाद : सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय श्री एम वी राव को झारखंड का कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह करेगा।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने तत्कालीन डीजीपी कमल नयन चौबे को भी पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने काे भी कहा।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने तत्कालीन डीजीपी श्री चौबे का तबादला पुलिस आधुनिकीकरण विभाग के दिल्ली स्थित शिविर में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के तौर पर कर दिया था और 16 मार्च को श्री राव को कार्यकारी डीजीपी बना दिया था।

याचिकाकर्ता प्रह्लाद नारायण सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का यह निर्णय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संबंध में शीर्ष अदालत के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमनी पेश हुए जबकि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन एन कौल और झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने पैरवी की।

सुरेश, शोभित

वार्ता

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