राज्यPosted at: Sep 24 2018 11:31PM डेक्कन चार्टर्स को 30 दिन में शुरू करनी होगी दिल्ली-पंतनगर-देहरादून हवाई सेवा: न्यायालय
नैनीताल ,24 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में देश में हवाई सेवा देने वाली कंपनी डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिन के अंदर दिल्ली-पंतनगर-देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
इसके अलावा उच्च न्यायालय ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को भी निर्देश दिये हैं कि यदि कंपनी तय समय सीमा के अंदर हवाई सेवा का परिचालन नहीं करती है तो छह सप्ताह के अंदर उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसके प्राधिकार पत्र को निरस्त करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की संयुक्त खंडपीठ ने आज अधिवक्ता पंकज मिगलानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार ने उड़े देश का हर आदमी (उड़ान) योजना के तहत पंतनगर को शामिल नहीं किया है। पंतनगर और देहरादून के बीच सीधे उड़ान सेवा नहीं है और दिल्ली से होकर देहरादून जाना पड़ता है।
वहीं, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि सरकार ने उड़ान के तहत संचालित होने वाली आरसीएस योजना के लिये निविदा आमंत्रित की है। प्रक्रिया के तहत डेक्कन चार्टर्स कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके लिये 30 मार्च 2017 को कंपनी को प्राधिकार पत्र दिया गया है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि डेक्क्न चार्टर्स कंपनी ने अभी तक हवाई सेवा का परिचालन शुरू नहीं किया है।
मामले की सुुुुनवाई के बाद खंडपीठ ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए डेक्क्न चार्टर्स को तयशुदा शर्तों के अनुसार 30 दिन के अंदर दिल्ली-पंतनगर-देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
खंडपीठ ने हवाई अड्डा प्राधिकरण को भी कहा है कि इस काम को वह दूसरी उच्च बोली लगाने वाली कंपनी को दे सकता है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इसके लिये सभी संबद्ध एजेसियां 15 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें।
खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यदि निविदा में शामिल सभी बोली लगाने वाली कंपनियां हवाई सेवा परिचालन करने से इनकार कर देती हैं तो प्राधिकरण हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी देने पर विचार कर सकता है।
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिये 11 अक्तूबर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपर सचिव स्तर के अधिकारी को न्यायालय में पेश होने को कहा है। उच्च न्यायालय ने न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को ईमेल से उपलब्ध कराई जाए।
सं रमेश जितेन्द्र
वार्ता