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डेंगू मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 19 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में डेंगू के बढ़ते मामले में मंगलवार को सरकार को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने यूथ बार एसोसिएशन आफ उत्तराखंड की ओर से डेंगू के प्रकोप को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सरकार की ओर से आज अदालत को मौखिक रूप से बताया गया कि प्रदेश में डेंगू नियंत्रण में है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के इस जवाब का विरोध किया गया और अदालत को बताया गया कि राज्य में अभी भी डेंगू नियंत्रण से बाहर है। अस्पतालों में डेंगू के मरीज अभी भी भर्ती हो रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के अंदर इस संदर्भ में शपथपत्र के माध्यम से जवाब पेश करे।
याचिकाकर्ता की ओर से इससे पहले जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य में डेंगू महामारी का रूप ले रहा है। डेंगू के कारण कई लोगों की असामयिक मौत हो गयी है। सरकार व नगर निगम की ओर से अभी तक जो भी कदम उठाये गये हैं वे अपर्याप्त हैं। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य में डेंगू मेडिकल बोर्ड के गठन की और डेंगू पीड़ितों को मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है।
रवीन्द्र, प्रियंका
वार्ता
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