भारतPosted at: Sep 25 2018 9:25PM ताज मामला : दृष्टिपत्र सौंपने की समय सीमा एक माह बढ़ी
नयी दिल्ली, 25 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने आगरा स्थित ऐतिहासिक ताजमहल के संरक्षण से संबंधित दृष्टिपत्र सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई समय सीमा 15 नवंबर तक बढ़ा दी है।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की विशेष पीठ को बताया कि अहमदाबाद स्थित पर्यावरण नियोजन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी) ताजमहल के आसपास के इलाके को धरोहर घोषित करने में उसकी मदद कर रहा है।
राज्य सरकार ने समूचे आगरा को 'धरोहर शहर' घोषित करने में कठिनाई का हवाला भी दिया।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर मुकर्रर करते हुए राज्य सरकार को दृष्टिपत्र सौंपने के लिए दी गयी समय सीमा 15 नवम्बर तक बढ़ा दी। पहले यह सीमा 15 अक्तूबर तक की थी।
सुरेश जितेन्द्र
वार्ता