भारतPosted at: Aug 19 2019 11:24PM तेजपाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नयी दिल्ली, 19 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप खारिज करने सम्बन्धी तहलका पत्रिका के पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के फैसले के हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए निचली अदालत को सुनवाई छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया।
गोवा पीठ ने तेजपाल के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के सत्र न्यायाधीश के फैसले को जायज़ ठहराया था।
पत्रकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
सुरेश टंडन
वार्ता