राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 18 2019 9:29PM थाना प्रभारी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारीजबलपुर 18 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे ने जबलपुर जिले के मझगवां थाना प्रभारी के खिलाफ पॉच हजार रूपये का जमानतीय वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये थे। इसके बावजूद भी सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी और थाना प्रभारी भी हाजिर नहीं हुए। जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने थाना प्रभारी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की है।हत्या के अपराध में जेल में निरूध्द किशन काछी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मझगवां पुलिस को केस डायरी पेश करने कई अवसर प्रदान किये थे। पिछले सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से केस डायरी पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया था। एकलपीठ ने एक सप्ताह का समय प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा गया था कि केस डायरी पेश किये जाने की स्थिति में थाना प्रभारी स्वंय उपस्थित रहे।याचिका पर आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से केस डायरी पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व में पारित आदेश के बावजूद सुनवाई के दौरान केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गयी और थाना प्रभारी भी अनुपस्थित रहे। जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये।सं नागवार्ता