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दो प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जयपुर 23 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के जयपुर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) राजीव पाण्डे द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ कार्यवाही करते हुये दो प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार धौलपुर आगरा रोड से होते हुये उदयपुर जा रही बस में मिलावटी मावा ले जाने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मोतीडूंगरी थाने के बाहर इस बस को रूकवाया गया। बस में निर्माताओं के विभिन्न ब्राण्ड के नाम से मावा टोकरियों में उपर से थैली द्वारा पैक्ड था एवं धौलपुर से उदयपुर विक्रय के लिए ले जाया जा रहा था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट का शक होने पर इसमें अमित फूड प्रोडक्ट वाटर वक्र्स रोड, मांग टोल रोड, मनिया-धौलपुर एवं डीएस मावा भण्डार ग्राम-जलालपुर थाना मानियां-जिला धौलपुर के द्वारा आमजन को विक्रय के लिए ले जाये जा रहे मावे का सैम्पल लिया गया। दोनों ही सैम्पल जांच सबस्टैंडर्ड पाये गये।
इस मामले को कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों प्रतिष्ठानों को सबस्टैंडर्ड मावा विक्रय करने का दोषी पाया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-शहर पूर्व ने इसे आमजन की सेहत के साथ खिलावड बताया और जनहित में इस प्रकार के मिलावटखोरों पर रोक लगाने के लिए दोनों प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया।
रामसिंह
वार्ता
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