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दुमका में ससमय खाद्य आपूर्ति देने को उपायुक्त ने दी सख्त हिदायत

दुमका, 28 मई (वार्ता) झारखंड में दुमका जिला प्रशासन ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की घड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को समय पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कई निर्देश दिये है।
उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक कर वैश्विक महामारी कोराना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आपूर्ति विभाग की देखरेख में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। इसी क्रम में उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैठक में मौजूद सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को दो माह अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में वितरित किया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लाभुकों जिनका ऑनलाइन आवेदन लंबित है, वैसे जरूरत मंद लोगों को एक रुपया प्रति किलो ग्राम की दर से प्रति परिवार दस किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
सुश्री राजेश्वरी ने कहा कि कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल से जून 2020 तक के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य की दर से प्रति माह मुफ्त में उपलब्ध कराया जाय । उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी से संबंधित शिकायतों पर सभी प्रकार के प्रतिवेदन उक्त समिति से प्राप्त कर मामले का त्वरित निष्पादन किया जाय। उपायुक्त ने जिले में संचालित सभी मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों, विशेष दाल-भात केंद्रों, अतिरिक्त दाल भात केंद्र, विशिस्ट दाल भात केंद्र, का समय समय निरीक्षण कर दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी लेने का भी निर्देश दिया।
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19 Apr 2024 | 9:10 PM

पटना 19 अप्रैल (वार्ता) बिहार में प्रथम चरण की चार लोकसभा सीट गया (सु), औरंगाबाद, नवादा और जमुई (सु) में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान में लगभग 48.23 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी समेत 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में लॉक कर दिया।

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