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दुष्कर्म एवं पोकसाे मामलों के निपटान के लिए 1023 विशेष अदालतें बनेगीं

नयी दिल्ली 16 नवंबर (वार्ता) सरकार ने निर्भया कोष के तहत पूरे देश में दुष्कर्म आैर पोकसो अधिनियम के लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए 767.25 करोड़ रुपये की लागत से 1023 त्वरित विशेष अदालतों के गठन के साथ ही दो और प्रस्तावाें को मंजूरी दी है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्‍यक्षता में निर्भया कोष के तहत अधिकारियों की अधिकार प्राप्‍त समिति ने शुक्रवार को तीन प्रस्‍तावों को मंजूरी दी जिसमें कानून और न्‍याय मंत्रालय के न्‍याय विभाग ने पूरे देश में दुष्‍कर्म और पोकसो अधिनियम के लंबित मामलों का निपटान करने के लिए 767.25 करोड़ रुपये की लागत से 1023 फास्‍ट ट्रेक विशेष न्‍यायालयों (एफटीएससी) का गठन करने का प्रस्‍ताव किया है। पहले चरण में 9 राज्‍यों में 777 विशेष अदालतें और दूसरे चरण में 246 विशेष अदालतें बनाये जाने हैं।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने यौन दुर्व्यहार के मामलों के लिए निर्भया कोष के तहत फोरेंसिक किट खरीदने का प्रस्‍ताव किया है ताकि प्रशिक्षुकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के माध्‍यम से राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में ऐसी किटों के उपयोग की शुरूआत की जा सके। इससे यौन दुरव्यहार के मामलों में फोरेंसिक जांचकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी। कुल 107.19 करोड़ रुपये की वित्‍तीय आवश्‍यकता वाले इस प्रस्‍ताव को भी आज मंजूरी दे दी गई है।
कोकण रेलवे निगम लिमिटेड में भी इस कोष के तहत कुल 17.64 करोड़ रुपये की लागत से 50 रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
शेखर सचिन
वार्ता
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