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दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दी उम्रकैद

भिण्ड, 21 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल और नौ साल की बालिकाओं से दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद और 36 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 12 जनवरी 2018 की शाम को अटेर रोड की निवासी तीन वर्षीय बालिका घर के पास से खेलते समय गायब हो गई थी। इसी दौरान एक रिश्तेदार महिला ने आकर बताया कि बालिका बेहोशी की हालत में उनके घर है। इसके बाद बालिका के पिता ने थाने में अज्ञात आरोपी पर दुष्कर्म और हत्या की कोशिश करने का प्रकरण दर्ज कराया।
इस हादसे के करीब 5 माह बाद 25 मई 2018 को बस स्टैंड के पास रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह कुशवाह के पास एक व्यक्ति आया और बच्चों को ट्यूशन पढाने को कहा। कुछ देर बाद उन्हें अपनी 9 साल की बालिका घर में नहीं मिली। इस बालिका ने अपने परिजनों को उसके साथ दुष्कर्म होने की जानकारी दी। बालिका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच पडताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर भिण्ड न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों बालिकाओं ने आरोपी को पहचान लिया।
दोनों प्रकरणों में अदालत ने आरोपी को दोषी पाये जाने पर उम्रकैद और 36 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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