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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

इंदौर 19 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर शहर की एक अदालत ने आज शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुये 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार इंदौर जिला सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने आरोपी मनोज निवासी इंदौर को शादी का झांसा देकर कई बार एक महिला से दुष्कर्म करने का दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अदालत ने 8 अक्टूबर 2015 को महिला थाने में दर्ज प्रकरण की सुनवायी करते हुये दोषी को पाँच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सं नाग
वार्ता
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