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दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे

दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे

नैनीताल, 19 सितम्बर (वार्ता) पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अहम फैसला दिया। न्यायालय ने पंचायत राज अधिनियम, 2019 में निहित सरकार के दो बच्चों के प्रावधान को खारिज कर दिया है और अब दो बच्चों से अधिक संख्या वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार का नया प्रावधान अगले चुनाव पर लागू हो सकता है।

यह अहम फैसला आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने दिया। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के खिलाफ उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार की आठ याचिकायें दायर हुई थीं। इन याचिकाओं के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम, 2019 में मौजूद प्रावधानों धारा 8(1)(आर), सेक्शन 08(8) और सेक्शन 10(सी) को चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ताओं को मुख्य रूप से इस पर आपत्ति है कि धारा 8(1)(आर) के अंतर्गत निहित प्रावधान के तहत सरकार ने दो बच्चों से अधिक संख्या वाले लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था।

अधिकांश याचिकाकर्ताओं की ओर से इसी प्रावधान को चुनौती दी गयी। इसके अलावा कुछ याचिकाकर्ताओं ने धारा 10-सी को भी गलत बताया था जिसके तहत ग्राम उप प्रधान के चयन में संशोधन किया गया था। इस प्रावधान के तहत ग्राम उप प्रधान का चयन न होने की स्थिति में सरकार को किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य को उप प्रधान नियुक्त का अधिकार निहित था। एक याचिकाकर्ता कवीन्द्र ईष्टवाल की ओर से दूसरी बार में जुड़वां बच्चे पैदा होने के स्थिति को भी चुनौती दी गयी थी।

याचिकाकर्ताओं पिंकी देवी, जोत सिंह बिष्ट, मनोहर काला, गौसिया रहमान, मोहन प्रकाश काला, कवीन्द्र ईष्टवाल, राधा किशन भट्ट की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने विगत 25 जुलाई, 2019 को एक अधिसूचना जारी कर पंचायती राज अधिनियम, 2016 में संशोधन कर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये कई संशोधन किये हैं। नये संशोधन के अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सरकार की ओर से इस प्रावधान को लागू करने से पहले समय सीमा घोषित नहीं की गयी। सरकार का यह कदम असंवैधानिक है।

अदालत में लंबी सुनवाई के बाद 03 सितम्बर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज जारी फैसले में कहा है कि दो बच्चों वाला प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद 25 जुलाई 2019 से लागू होगा। यानी इस तिथि से पहले जिनके दो बच्चे हैं वे चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित नहीं होंगे। वे सभी चुनाव लड़ सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 7000 से अधिक ग्राम पंचायतों के लिये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी हैं। चुनाव आयोग ने 13 सितम्बर को अधिसूचना जारी कर आचार संहिता लागू कर दी है। अधिसूचना के अनुसार हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। आगामी 20 सितम्बर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जबकि तीन चरणों में छह, 11 और 16 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 21 अक्टूबर को सभी पंचायतों की मतगणना होगी और इसके बाद चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जायेगी।

रवीन्द्र, उप्रेती

वार्ता

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