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दहेज हत्या के आरोपियों को 8-8 साल की सजा

जबलपुर, 23 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या व प्रताड़ना के मामले में मृतक युवती के सास-ससुर, पति व देवर सहित एक अन्य को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनिल कुमार पाठक की अदालत ने पांचों आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि रेणु नाम की युवती का विवाह कोतवाली क्षेत्रातंर्गत साकेत नगर निवासी चंद्रेश तिवारी के साथ मई 2013 में हुआ था। विवाह के एक वर्ष बाद ही आरोपी पति चंद्रेश, ससुर चंद्रशेखर, सास सुनीता व देवर अंश, मौसिया ससुर मनोरंजन मिश्रा दहेज की मांग कर रेणु को प्रताड़ित करते थे। आये दिन की प्रताड़ना से तंग आकर रेणु ने एक जुलाई 2014 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
मामला प्रमाणित पाए जाने पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।
सं गरिमा
वार्ता
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