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धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक की जमानत अर्जी खारिज

भोपाल, 23 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ी मामले में आरोपित अशोकनगर के एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने गुरूवार को आरोपित पूर्व विधायक नीलम सिंह यादव के अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। आरोपित विधायक के खिलाफ जिला पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था।
आरोप है कि आरोपित विधायक ने जिला सहकारी बैंक की शाखा से वाहन ऋण प्राप्त किया था। इसके संबंध में एक ही कृषि भूमि पर दो अलग-अलग बैंकों से ऋण प्राप्त किया गया था। बैंक द्वारा जब ऋण वसूली की कार्रवाई की गई तो धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस मामले में आरोपित विधायक के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
सं गरिमा
वार्ता
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