भारतPosted at: Mar 2 2021 7:53PM नाबालिग के गर्भपात की संभाव्यता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड
नयी दिल्ली, 02 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के 26 सप्ताह के गर्भ को नष्ट करने संबंधी याचिका पर मंगलवार को मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंड पीठ ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया।
खंड पीठ ने मेडिकल बोर्ड को 14 वर्षीया नाबालिग गर्भवती लड़की की जांच करके एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। बोर्ड को यह जांच करना है कि बलात्कार की शिकार लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करना सुरक्षित होगा या नहीं। बोर्ड में तीन डॉक्टरों को शामिल करने का आदेश दिया गया है, ताकि गर्भावस्था को समाप्त करने की संभाव्यता की जांच की जा सके।
लड़की की ओर से वकील वी के बीजू ने खंड पीठ से मेडिकल बोर्ड को यह निर्देश देने का अनुरोध किया।
सुरेश.श्रवण
वार्ता