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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा

सोनीपत 19 जुलाई (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में शुक्रवार काे आराेपी काे दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डी.आर. चालिया की अदालत ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रिंकू को दोषी करार दिया है और उसे बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉस्को) के तहत 10 साल कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गौरतलब है कि सोनीपत निवासी एक व्यक्ति ने 12 जून, 2018 को सिटी थाना पुलिस में अपने नाबालिग बेटी की लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। नाबालिग लडक़ी के पिता ने उसके अपहरण की आशंका जताते हुए सिटी थाना में शिकायत दी थी। पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद जांच पडताल शुरू करने के दौरान अचानक 21 जून को लड़की घर वापस आ गई थी। उसने रोहतक के सुनारिया का रहने वाले रिंकू पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। उसने बताया वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल भागी और वापस लौट आई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 27 जून को तत्कालीन सहायकत पुलिस निरीक्षक जगदीश एवं सरिता की टीम ने आरोपी रिंकू को गिरफ्तार किया था।
सं. उप्रेती
वार्ता
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