भारतPosted at: Sep 18 2018 11:08PM नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी के मृत्युदंड पर अंतरिम रोक
नयी दिल्ली, 18 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी विनोद की फांसी की सज़ा पर आज अंतरिम रोक लगा दी।
शीर्ष अदालत ने दोषी विनोद की विशेष अनुमति याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा।
विनोद को चार साल की बच्ची के साथ गत वर्ष 13 मई को बलात्कार करने और बाद में उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया था और शहडोल की निचली अदालत ने इस साल 28 फ़रवरी को उसे फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ विनोद ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सुरेश टंडन
वार्ता