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राज्य


नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बीकानेर 20 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने नाबालिग मंदबुद्धि चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश पृथ्वीपाल सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोपी चेतनराम को उसकी नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पीलीबंगा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां इसी वर्ष छह जनवरी को रिश्तेदारी में जाने से पहले दिमागी रूप से कमजोर अपनी 15 वर्षीय पुत्री को अपने बड़े भाई के पुत्र चेतनराम (38) के पास छोड़ गई थी। तब उसी रात चेतनराम ने उससे दुष्कर्म किया।
सुनील पारीक
जांगिड़
वार्ता
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