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राज्य


न्यायालय-धरना प्रदर्शन दो अंतिम लखनऊ

लखनऊ शहर में बी एड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान हज़रतगंज अशोक मार्ग सहित कई जगहों पर जाम लगने से आम लोगों को बहुत समस्या उत्पन्न हो गई थी। अदालत ने अखबार में छपी खबरों पर स्वयमेव संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे।
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से इस मामले में नियुक्त अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने पहले ही अदालत को बताया था कि शहर के बीच में स्थित धरनास्थल लक्ष्मण मेला मैदान में केवल 300 लोगों की क्षमता तक के लिए स्वीकृत दी जाती है और इससे अधिक संख्या के लिए कांशीराम जनसुविधा परिसर की व्यवस्था है।
श्री शाही ने शासनादेश पेश करते हुए यह भी बताया था कि सरकार ने विधानसभा मार्ग, सचिवालय, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, हज़रतगंज,पार्क रोड, कालिदास मार्ग, अशोक मार्ग पर धरना प्रदर्शन एवं रैली आदि के लिए इन जगहों को प्रतिबंधित कर दिया है।
अदालत ने पूछा था कि अगर प्रदर्शनकारियों की तादात अचानक अधिक हो जाती है तो इसके लिए सरकार क्या करेगी इसपर पुनः गौर किया जाय और अदालत को बताएं। इसपर श्री शाही ने बताया कि शहर में केवल एक धरनास्थल रहेगा जहां लोग विरोध प्रदर्शित कर सकेंगे।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई सात जुलाई को नियत की है।
सं सिंह तेज
वार्ता
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