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नशीली गोलियों के मामले में 11 वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर,30 नवंबर (वार्ता)। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रायसिंहनगर में अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने अवैध नशीली गोलियों के एक मामले में आरोपी को आज 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 11 हजार का अर्थदंड लगाया।
अपर लोक अभियोजक कृष्ण पूनिया ने बताया कि मुकलावा थाना के तत्कालीन प्रभारी सुरेंद्र कुमार राणा ने आठ जून 2018 की शाम को चक 14 एनपी के पास संदिग्ध रूप से जा रहे आरोपी रविंद्रसिंह उर्फ मोनू मेघवाल (31) निवासी 26 बीबी थाना पदमपुर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध रूप से 1960 नशीली गोलियां बरामद हुईं।
एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल की और 20 सितंबर 2018 को उसके विरुद्ध अदालत में चालान पेश कर दिया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज रविंद्र उर्फ मोनू को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसे एक लाख 11 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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