राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 16 2019 5:08PM पोक्सो की विशेष अदालत ने नीतीश के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया
मुजफ्फरपुर 16 फरवरी(वार्ता) प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोक्सो) की अदालत ने आज बहुचर्चित बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश दिया है ।
पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले के आरोपी डा0 अश्विनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर के पूर्व प्रमंडल आयुक्त और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद तथा मुजफ्फरपुर के पूर्व जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने डा0 अश्विनी का सीआरपीसी की धारा- 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराने का भी आदेश दिया है।
डा0 अश्विनी खुद बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में आरोपी है और उनपर यौन शोषण से पहले बच्चियों को नशीली दवाएं देने का आरोप है। डा0 अश्विनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच में उन तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो मुजफ्फरपुर के पूर्व जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह, मुजफ्फरपुर के पूर्व प्रमंडल आयुक्त और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिकाओं की जांच करने के बाद सामने आ सकते हैं ।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई निष्पक्ष रूप से कराये जाने के लिए बिहार के बाहर दिल्ली के साकेत कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
सं.शिवा
वार्ता