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राज्य


पंजाब बजट प्रबंधन एक्ट को मंजूरी

चंडीगड़, 20 सितम्बर (वार्ता )पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य वित्तीय जि़म्मेदारी एवं बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 को लागू करने पर आज मोहर लगा दी ।
इसका वित्तीय उद्देश्य निर्धारित समय पर विशेष वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना है।
इस अाशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ।
यह एक्ट निर्धारित समय में विशेष वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करते हुए भारत सरकार की तरफ से तैयार की राज्यों के कर्ज पर समान राहत सुविधा के लाभ लेने में सहायक होगा।
यह एक्ट भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से जारी एक मॉडल ड्राफ्ट बिल के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें समय -समय पर ज़रूरी संशोधन किए गए हैं।
14वें वित्त कमीशन की सिफारशों के अनुसार हर राज्य के लिए अपना वित्तीय जि़म्मेदारी एवं बजट प्रबंधन एक्ट बनाना ज़रूरी है जिससे निश्चित वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।इस एक्ट को लागू करने के लिए नियम बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से एशियन डवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया गया है जिसके अधीन राज्य सरकार को 200 मिलियन डॉलर (लगभग 1200 करोड़ रुपए) का कर्ज प्राप्त होगा।
किश्त संबंधी आवश्यक शर्त पूरी करने पर पहली किश्त के तौर पर 50 मिलियन डॉलर (337.06 करोड़ रुपए) राज्य सरकार को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और 100 मिलियन डॉलर की तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए वित्तीय जि़म्मेदारी एवं बजट प्रबंधन नियम बनाने लाजि़मी हैं।
बैठक में लिये गये अन्य फैसले में वक्फ़ एक्ट, 1995 (केंद्रीय एक्ट 43, 1995) के अंतर्गत वक्फ़ नियम, 2018 बनाने को मंजूरी दे दी। उक्त एक्ट की धारा 109 की उप धारा (1) अनुसार राज्य सरकार को इस एक्ट के नियम बनाने और नोटीफाई करके सरकारी गज़ट में शामिल करने के लिए अधिकारित किया गया है।
बैठक में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग की क्रमवार साल 2014 -15 और साल 2015 -16 की प्रशासनिक रिपोर्टों पर भी मोहर लगाई।
शर्मा विक्रम
वार्ता
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