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पंजाब में आबकारी एक्ट-1914 में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़ ,01 मार्च (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने अवैध तथा गैरकानूनी और नकली शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिये पंजाब आबकारी एक्ट 1914 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी ।
इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकेगा ।कानून तोड़ने वालों पर नकेल कसने और नकली शराब बनाने वालों को सजा देने के लिये आबकारी एक्ट में योजनाबद्ध बदलाव करने का भी फैसला किया है। यह फैसला गत जुलाई में अमृतसर , गुरदासपुर और तरनतारन जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मद्देनजर लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने पंजाब आबकारी एक्ट, 1914 में धारा 61-ए दर्ज करने और धारा 61 और 63 में संशोधन करने को मंजूरी दी है। जहरीली शराब बनाने तथा बेचने में संलिप्त लोगों को सजा देने के लिए एक्साईज एक्ट में योजनाबद्ध तबदीली करने का फैसला लिया। पंजाब आबकारी एक्ट में इन धाराओं को शामिल करने का उद्देश्य कानून तोडऩे वालों के मन में कानून का खौफ पैदा करना और दोषियों को कठोर सजा देना है।
अन्य फैसले में रीयल एस्टेट (रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट) एक्ट-2016 के साथ समानता लाने के लिए ‘द पंजाब रीज़नल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डिवैल्पमैंट एक्ट-1995’, ‘द पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगूलेशन एक्ट-1995’ और ‘द पंजाब अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट-1995’ में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
शर्मा
वार्ता
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