राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Dec 9 2021 6:36PM पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज करने का आदेश दियापुणे, 09 दिसम्बर (वार्ता) महाराष्ट्र में पुणे की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।उन पर अपनी भतीजी की मदद से कोथरुड में अपने वार्ड में एक सार्वजनिक शौचालय को तोड़ने का आरोप है। महापौर पर सार्वजनिक शौचालय को तोड़ने का आरोप लगाया गया है जो कोथरुड के भीमनगर क्षेत्र के निवासियों के लिए आवंटित किया गया था। महापौर ने क्षेत्रों के निवासियों को भी निर्देश दिया था कि वे अपना निवास स्थान छोड़ दें क्योंकि यहां एक और आवास परियोजना का निर्माण होगा।देवीदास ओवल नाम के शख्स द्वारा अदालत में याचिका दायर करने के बाद अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया। इस बारे में पूछे जाने पर श्री मोहोल ने कहा कि वह सारी जानकारी लेंगे और फिर संवाददाताओं को अवगत करायेंगे।त्रिपाठी.श्रवण्वा वार्ता