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पेयजल निगम में भ्रष्टाचार के मामले को चुनौती

नैनीताल, 11 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पेयजल निगम को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गयी है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। मामले को देहरादून निवासी मुकेश कुमार सिन्हा की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर पेयजल निगम को पक्षकार नहीं बनाया गया था।
इससे पहले अदालत ने एमडी पर भ्रष्टाचार के मामले में याचिकाकर्ता से तथ्यों के साथ शपथपत्र पेश करने को कहा था। आज याचिकाकर्ता की ओर से शपथपत्र पेश किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पेयजल निगम के एमडी की ओर से कई योजनाओं में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि एमडी ने कई योजनाओं में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया है। उनकी लापरवाही से सरकार को 100 करोड़ रूपये से अधिक की राजस्व हानि हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से एमडी को हटाने व मामले की जांच सीबीआई जांच कराने की मांग की गयी। मामले को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को पेयजल निगम को पक्षकार बनाने के निर्देश दिये हैं।
सं, शोभित
वार्ता
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