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पूर्व विधायक और जदयू जिलाध्यक्ष को सजा

पूर्व विधायक और जदयू जिलाध्यक्ष को सजा

नवादा 17 नवंबर (वार्ता) बिहार में नवादा जिले की एक अदालत ने वारिसलीगंज के पूर्व विधायक एवं जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार को आर्म्स एेक्ट मामले में आज तीन वर्ष कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चतुर्थ) संजीव कुमार राय ने यहां मामले में सुनवाई के बाद दोषी प्रदीप कुमार को तीन वर्ष कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हालांक अदालत ने प्रदीप कुमार को अपील दाखिल करने तक औपबंधिक जमानत दी है।

आरोप के अनुसार, 08 अप्रैल 1999 को पकरीबरावां के आरक्षी निरीक्षक विजय शंकर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम तीन आपराधिक मामले में फरार चल रहे प्रदीप कुमार और अशोक महतो की गिरफतारी के लिए बढ़ौना गांव में छापेमारी की थी। सभी फरार हो गए लेकिन प्रदीप कुमार को बाजितपुर गांव से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी रिवाॅल्वर और 10 कारतूस बरामद किये गये थे। इस सिलसिले में प्रदीप के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सं सूरज रमेश

वार्ता

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