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पूर्व विधायक सुरेन्द्र नाथ सिंह को मिली जमानत

भोपाल, 21 अगस्त (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेन्द्र नाथ सिंह व उनके समर्थक पार्टी कार्यकर्ताओं को मध्यप्रदेश की एक अदालत ने अलग-अलग तीन मामलों में जमानत पर छोड़ने के आदेश किए हैं।
राजधानी भोपाल की टीटी नगर पुलिस ने बुधवार को पूर्व विधायक सहित दो दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पेश किया था। पुलिस ने सभी आरोपितों को बलवा, रास्ता रोकने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के अपराध में मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इन मामलों में पहला मामला दो जुलाई 2019 का है, जिसमें भाजपा कार्यकताओं ने स्थानीय माता मंदिर चौराहे स्थित नगर निगम कार्यालय के सामने रास्ता रोककर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। इस मामले में टीटी नगर थाने में भादवि की धारा 143, 147, 353, 341 के तहत कुल 17 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।
वहीं दूसरा मामला 18 जुलाई 2019 का है, जिसमें भाजपा कार्यकताओं ने रौशनपुरा चौराहे पर सरकार विरोधी नारेबाजी की थी, जिसमें उनकी पुलिस से झूमा-झटकी भी हुई थी। टीटी नगर पुलिस ने इस मामले में कुल 34 लोगों के खिलाफ धारा 143, 147, 188, 353, 341, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तीसरा मामला कल 20 अगस्त 2019 का है जिसमें भाजपा कार्यकताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर गुमठी विस्थापन को लेकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में टीटी नगर थाने में भादवि की धारा 143, 147, 353, 341 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
सभी प्रकरणों में अदालत ने आरोपितों को तीस-तीस हजार रुपए की सक्षम जमानत पर छोड़ने के आदेश किए हैं।
सं गरिमा
वार्ता
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