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प्रथम प्रसव वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं मातृ वंदना योजना की पात्र

भोपाल, 06 दिसंबर(वार्ता) प्रमुख सचिव महिला- बाल विकास अनुपम राजन ने मातृ वंदना योजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम प्रसव वाली गर्भवती महिलाएँ और शिशुवती माताएँ इस योजना की पात्र हितग्राही हैं।
श्री राजन आज यहां मीडिया कार्यशाला में 8 दिसम्बर तक मनाए जा रहे मातृ वंदना सप्ताह की जानकारी देते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य कार्य करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि देना और उनके उचित आराम और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री राजन ने कहा कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान हितग्राही के आधार से जुड़े बैंक खाते अथवा डाकघर खाते में सीधे जमा की जायेगी। पात्र हितग्राही को गर्भावस्था का पंजीयन शीघ्र कराने पर एक हजार रूपये पहली किश्त, कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (गर्भावस्था के 6 माह बाद) के बाद द्वितीय किश्त दो हजार रूपये तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर दो हजार रूपये की तीसरी किश्त देय होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा।
आयुक्त महिला-बाल विकास नरेश पाल कुमार ने जानकारी दी कि अब तक योजना से कुल 14 लाख 55 हजार 501 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। लगभग 13 लाख 40 हजार 224 हितग्राहियों को पहली किश्त, 12 लाख 60 हजार 304 को दूसरी और 8 लाख 80 हजार 517 हितग्राहियों को मातृ वंदना योजना के तहत तीसरी किश्त प्रदान की गई है।
व्यास
वार्ता
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