नयी दिल्ली, 23 नवम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं एवं उनके चालक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या मामले में सुनवाई अगले सप्ताह के लिए सोमवार को टाल दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टालने का निर्णय लिया।
मामले की सुनवाई जैसे ही खंडपीठ के समक्ष शुरू हुई, श्री मेहता ने कहा कि कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी जानी चाहिए, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि पालघर लिंचिंग मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने संबंधी याचिका पर न्यायालय विचार कर रहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने खंडपीठ से आग्रह किया था कि वह पहले यह निर्णय करे कि संबंधित दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।
सुरेश, शुभम
वार्ता