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पंसारे हत्या मामले में आरोपी की हिरासत अवधि बढ़ी

कोल्हापुर, 18 जून (वार्ता) महाराष्ट्र में कोल्हापुर की एक अदालत ने वामपंथी नेता गोविंन्द पंसार हत्या मामले में मंगलवार को आरोपी शरद कालस्कर की पुलिस हिरासत अवधि 24 जून तक के लिए बढ़ा दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट एस एस राहुल ने आरोपी कालस्कर की पुलिस हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश सुनाया। विशेष जांच दल (एसआईटी) वर्ष 2015 में श्री पंसारे की हुयी के मामले की जांच कर रही है।
काल्सकार को 10 जून को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उसे आठ दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही थी। कालस्कर डाक्टर नरेन्द्र दाभोलकर और पत्रकार गौरी लंकेश की सनसनीखेज हत्याओं के मामलों का भी आरोपी है।
एसआईटी ने कालस्कार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से अपने कब्जे में लिया था। एनआईए ने कालस्कर को नालासाेपारा से शस्त्र रखने के आरोप में पिछले वर्ष गिरफ्तार किया था। कालस्कार के यहां से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरमद किया गया था जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होना था।
सरकारी वकील ने आज अदालत में जिरह करते हुए कहा कि पूछ ताछ के दौरान कई सुराग आरोपी ने नहीं दिया है। आरोपी कालस्कर का मोबाई फोन और निजी डायरी की जांच एसआईटी करना चाहती है ताकि और कुछ जानकारियों हासिल हो सके। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कुछ लोगों का नाम बताया है जो श्री पंसारे हत्या मामले में संलिप्त थे। एसआईटी काल्स्कर को राज्य से बाहर ले जा कर पूछताछ करना चाहती है।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि समीर पटवर्धन ने इस पर अदालत में आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी और अधिक पुलिस हरासत में भेजने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि जांच में काेई प्रगति नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कालस्कर हत्याओं में शामिल नहीं है इसलिए आरोपी की हिरासत अवधि और नहीं बढाई जानी चाहिए।
गौरतलब है कि 16 फरवरी 2015 को श्री पंसारे और उनकी पत्नी उषा पर गोली चलायी गयी थी जिसमें श्री पंसारे की मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था।
त्रिपाठी.संजय
वार्ता
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