राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 17 2019 6:57PM पत्नी व चार बच्चियों को घर से निकाला था, गुजारा भत्ता देने का आदेश
हिसार, 17 सितंबर (वार्ता) हरियाणा में फतेहाबाद की एक अदालत ने पत्नी व चार बच्चियों को घर से निकाल दिये जाने के मामले में युवक को आदेश दिया है कि वह हर महीने दस हजार रुपये गुजारे भत्ते के रूप में और तीन हजार रुपये मकान के किराये के रूप में पत्नी काे दे।
अभियोजन पक्ष ने आज यहां बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी ईश्वर दत्त की अदालत ने घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। धांगड़ गांव निवासी राजबाला ने पति शिव कुमार के खिलाफ अदालत में शिकायत की थी कि छह जनवरी 2017 को उन्हें व बच्चियों को शिव कुमार ने घर से निकाल दिया था।
राजबाला की शिकायत के अनुसार उनका विवाह जुलाई 2006 में हुआ था और शिव कुमार काफी समय से उन्हें परेशान करता था तथा तलाक की बात करता था।
सं महेश विक्रम
वार्ता