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पत्नीहंता को मिली आजीवन कारावास की सजा

शहडोल, 20 नवम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के अनूपपुर में अदालत के सत्र न्यायाधीश ने आज एक पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के परसवार गांव के निवासी कमलेश रौतेल ने 4 अप्रैल 2015 को अपनी पत्नी ममता बाई के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में ममता के सिर में चोट आई, जिससे उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल की और उसके पति के खिलाफ मारपीट और हत्या के मामले में अदालत में चालान पेश किया।
इस संबंध में अदालत के सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया और उसे आज उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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