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परमबीर सिंह वसूली मामले में अदालत ने पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

परमबीर सिंह वसूली मामले में अदालत ने पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, 30 नवंबर (वार्ता) मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से जुड़े वसूली मामले में एक पुलिसकर्मी और एक महिला पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारी आशा कोरे और नंदकुमार गोपाले का अपराध गैर-जमानती हैं और शुरूआती जांच में मिले सबूत उनके खिलाफ हैं।

इन दोनों आरोपी को मरीन ड्राइव पुलिस थाने ने एक रियाल्टार डेवलपर की शिकायत पर और पूर्व पुलिस आयुक्त द्वारा 50 लाख रुपये की जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने कहा कि दोनों पुलिस अधिकारी पर लगे कथित अपराध गंभीर हैं और उन्हें अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो जांच की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। पुलिस अधिकारी होने के नाते, ये लोग काफी प्रभावशाली हैं।

देव, उप्रेती

वार्ता

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