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फर्रूखाबाद में आजीवन कारावास भुगत रहे दो कैदी रिहा

फर्रूखाबाद, 27 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सोमवार को फर्रूखाबाद के केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ से दोष सिद्ध आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे दो वृद्ध कैदियो को रिहा किया गया हैै।
केन्द्रीय कारागार प्रभारी जेलर अरविन्द कुमार ने यहां बताया कि फर्रूखाबाद के केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ जेल में वयोवृद्ध आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 116 कैदियों की रिहाई के लिये के लिये शासन को सूची भेजी गई थी। इस सूची में दोष सिद्ध आजीवन कारावास की सजा भुगतने वालों में कानपुर नगर के हरिवंश मुहाल निवासी तरूण कुमार बाजपेई तथा उन्नाव के बलारदेव माखी गांव निवासी किशन उर्फ कजरी की रिहाई का आदेश रविवार को मिला।
इन दोंनों दोष सिद्ध आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों को उत्तर प्रदेश शासन के कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के एक आदेश पर आज रिहा कर दिया गया। इन दोनों कैदियों को उनके परिजनों को बुलाकर ट्रेनों की भेजने की व्यवस्था की गई।
उन्होने बताया कि इन दोनों दोष सिद्ध आजीवन कारावास की सजा फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में भुगतने वाले तरूण कुमार बाजपेई को कानपुर के एक न्यायालय से 16 अप्रैल 2008 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी तथा किशन उर्फ कजरी को उन्नाव के एक न्यायालय से एक जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
सं भंडारी
वार्ता
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